दिनांक १ अप्रैल २०१३ से स्थायी कृषि पम्प उपभोक्ताओं के लिए फ्लेट रेट योजना लागू करने तथा वित्तीय वर्ष २०१४ के लिए राज्य शासन द्वारा देय टैरिफ सबिस्डी का आदेश